रेल सेवा आचरण नियम -1966

रेल की सेवा में भागीदारी करने वाले कर्मचारी के लिए आचरण नियम RAIL SEVA AACHRAN NIYAM-1966 बनाये गए हैं जिनका पालना करना सभी कर्मचारी के लिए अनिवार्य हैं |
आज हम इन नियमो के बारे मैं आपसे बात कर रहे है |

रेल सेवा आचरण नियम -1966

नियम-1 इसमें रेल सेवा आचरण नियम की उद्देशिका लिखी हुई हैं |
नियम -2 इसमें आचरण नियम सम्बन्धी परिभाषाये लिखी गयी हैं |
नियम -3 यह एक महत्वपूर्ण आचरण नियम हैं जिसका उपयोग अनुशासनिक कार्यवाही में प्राय किया जाता हैं प्रत्येक रेल कर्मचारी हर समय इनका पालन करेगा |
– पूर्ण सत्यनिष्ठ रहेगा |
– कर्तव्य परायण रहेगा |
– ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी रेल या रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हैं |
– संविधान की सर्वोच्चता और लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिए प्रति वचनबद्ध रहेगा |
-भारत की संप्रभुता और अखंडता राष्ट्र ,सार्वजानिक व्यवस्था ,शिष्टता एव नैतिकता की रक्षा करेगा और मर्यादा बनांये रखेगा |
– उच्च नेतिक मानको और ईमानदारी को बनाये रखेगा |
-राजनीतिक रूप से तटस्थता बनाये रखनी रखेगा |
-किसी कार्य को करने में योग्यता ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाये रखना |
– जनता के साथ शिष्ट और सदव्यवहार बनाये रखेगा |
-केवल लोकहित के निर्णय लेगा सार्वजानिक संसाधनों का उपयोग कार्यकुशलता और प्रभावी ठंग से तथा मितव्ययता से करेगा और करवाएगा |
– अपने सार्वजनिक कर्तव्यो से जुड़े किसी निजी हित को प्रकट करेगा एव किसी अन्तर्विरोध का समाधान करने के लिए एसे कदम उठ्येगा जिससे लोकहित की रक्षा होती हैं |
-किसी व्यक्ति या संगठन से किसी भी प्रकार का भेट या आभार स्वीकार नहीं करेगा जिससे सरकारी कार्य का निष्पादन प्रभावी हैं |
-रेल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही स्वय के लिए अपने परिवार के लिए या मित्रो के लिए वित्तीय अथवा मौलिक संसाधन के रूप में लाभ प्राप्त करने के
लिए निर्णय लेगा |
-केवल योग्यता के आधार पर निर्वाचन करेगा निर्णय करेगा और सिफारिश करेगा ईमानदारी एव निष्पक्षता से कार्य करेगा एव किसी के प्रति विशेषकर समाज के गरीव एव सुविधा से
वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा |
– किसी कानून नियम विनियम एव स्थापित परिभाषा के विरुद्ध कोई कार्य करने से दूर रहेगा |
-अपने कर्व्तय पालन के प्रति अनुशासित रहेगा और स्वय को संसूचित विधि सम्मत आदेशो का पालन करेगा |
– तत्सामयिक किसी कानून में की गयी अपेक्षा के अनुसार विशेषकर ऐसी सुचना जिसके प्रकटन से भारत की सम्प्र्भुपता एव अन्खंडता राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की रणनीति वैझानिक या
अधिक हित विदेशो के साथ मैत्री पूर्ण संबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखेगा |
-अपनी उच्च पेशेवर योग्यता और सम्प्र्ण के साथ कर्तव्य का निर्वहन करेगा |
नियम -3 (अ) i-तत्परता एव शिष्टाचार -कोई भी रेल सेवक अपनी सरकारी सेवा के दौरान अपशिष्ट तरीके से व्यवहार व् कार्य नहीं करेगा |
ii-सरकारी कामकाज में आमजनता के साथ व्यवहार करते समय विलंबकारी प्रवृति नबी अपनाएगा अथवा उसको सौपे गए निर्धारित कार्य के निष्पादन में जानबूझ विलम्ब
नहीं करेगा |
3(ब) सरकारी नीतियों का अनुसरण -प्रत्येक रेल सेवक सदैव –
i-विवाह के लिए निर्धरित आयु पर्यावरण की सुरक्षा वन्य जीव तथा सांस्क्रतिक विरासत के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुसरण करेगा |
ii-महिलायों के प्रति अपराध उन्मूलन सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करेगा |
3(स) कामकाजी महिलाओ पर लैंगिक उत्पीडन पर प्रतिबंध |
नियम -4 कंपनी /फर्म में रेल सेवक के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार –
(अ)कोई भी रेल सेवक अपने पद या प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्क्ष रूप से इस्तेमाल करके किसी कंपनी में अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार नहीं दिलाएगा |
(ब) कोई भी ग्रुप ए अधिकारी सरकार की पूर्वानुमति के बिना अपने पुत्र या पुत्री या आश्रितों को ऐसी कंपनी में नौकरी नहीं लगागेया |
(स) कोई रेल सेवक अपनी सरकारी सेवा के निर्वहन के क्रम में ऐसी कंपनी या फर्म जिससे उसके परिवार या कोई सदस्य कार्यरत हैं मैं सविदा स्वीकृत नहीं करेगा |
नियम -5 राजनीतिक गतिविधियों और चुनावो में भाग लेना-
कोई रेल सेवक किसी राजनीतिक पार्टी अथवा ऐसे संगठन से जो राजनीतिक गतिविधियों से जुडा हो वह न तो उसका सदस्य होगा न ही उससे कोई सम्बन्ध रखेगा |
नियम -6 रेल कर्मचारी द्वारा संघ अथवा संघठन में शामिल होना –
रेल कर्मचारी द्वारा संघ अथवा संघठन या संस्था की सदस्यता नहीं लेगा और न ही उसकी किसी गतिविधि में शामिल होगा जिसका उद्देश्य भारत की एकता अखंडता व् संप्रभुता को
नुकसान पुहुचाता हो |
नियम -7 प्रदर्शन –
भारत की एकता अखंडता व् संप्रभुता राष्ट्र की सुरक्षा विदेशो राष्ट्रों से मैत्री संबंधो जनता की शांति एव सुव्यवस्था शालीनता एव नैतिकता पर विपिरित प्रभाव पड़ता हो ऐसे किसी भी
प्रदर्शन में रेलवे कर्मचारी हिस्सा नहीं लेगा |
नियम -8 प्रेस व् रेडियो से सम्बन्ध रखना –
सभी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी पुस्तक प्रकाशन अथवा समाचार पात्र के संपादन का कार्य नहीं करेगा और न ही प्रेस रेडियो व् टीवी से कोई सम्बन्ध रखेगा
सिर्फ कलात्मक साहित्य वैज्ञानिक मामलो को छोड़कर
नियम -9 सरकार की आलोचना –
कोई भी रेल सेवक अपने नाम से या किसी व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो प्रसारण या किसी लेखन या प्रकाशन के माध्यम से सरकार की ऐसी आलोचना नहीं करेगा जिससे केंद्र
सरकार के संबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं |
नियम -10-किसी जाँच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही हेतु –
कोई रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति जाँच समिति या अधिकारी के समक्ष गवाही नहीं देगा अथवा जाँच के दौरान केंद्र राज्य सरकार की नीतियों या की
गयी कार्यवाही की आलोचना नहीं करेगा |
नियम -11 आधिकारिक सूचनाओ का सम्प्रेषण –
रेल सेवक किसी अनाधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचनाये उपलब्ध नहीं कराएगा जो उस सूचनाओ को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी न हो |
नियम -12 अंशदान (चंदा )-
रेल कर्मचारी न तो चंदा मांग सकता हैं और न ही स्वीकार कर सकता हैं |
नियम -13 उपहार –
रेल कर्मचारी अपने और अपने परिवार या अपनी और से अन्य व्यक्ति को उपहार लेने क अनुमति नहीं है |रेल कर्मचारी शादी वर्षगांठ अथवा अन्य धार्मिक और सामाजिक रीतियों के
अनुसार अपने निकटतम रिश्तेदारों से उपहार प्राप्त कर सकता हैं लेकिन उपहार का मूल्य निम्न दर्शायी गई राशि से अधिक हो तो इसकी सुचना सर्कार को देनी होगी |-

ग्रुप ए कर्मचारी 25000
ग्रुप बी कर्मचारी 15000
ग्रुप सी कर्मचारी 7500

नियम-13 ए- दहेज -कर्मचारी न तो दहेज़ देगा और न ही दहेज़ ले सकता हैं |
नियम -14 रेल सेवक के सम्मान मैं प्रदर्शन –
सरकार की पूर्व अनुमति के बिना रेल कर्मचारी किसी भी प्रकार का अभिनन्दन अथवा विदाई समारोह भाषण और न ही प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे |
नियम -15 निजी व्यापार या नौकरी –
कोई रेल कर्मचारी सरकार की बिना पूर्व अनुमति के –
1-किसी व्यापार या व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा और न ही नियुक्ति स्वीकार करेगा
2-मीडिया द्वारा प्रायोजित रेडियो अथवा टेलीविजन प्रोग्राम नहीं करेगा |
3-सरकार द्वारा शुरू लेकिन प्राईवेट एजेंसी द्वारा निमित मीडिया प्रोग्राम
4-वीडियो मैगजीन सहित निजी रूप से निमित मीडिया प्रोग्राम
नियम -15 ए कोइ भी रेल सेवक अपने नाम से मिला रेल आवास को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर या पट्टे पर रहने के लिए नहीं दे सकता हैं और रेल आवास का आवास का आवंटन
निरस्त होने पर निर्धारित समयाविधि में आवास को खाली करना होगा |
नियम -16 निवेश धन उधार लेना और उधार देना –
1-कोई भी रेल सेवक किसी स्टोक शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा लेकिन यह अन्य उपनियम उस अवस्था मैन्लागु नही होगा जब यदा कदा निवेश स्टॉक ब्रोकर
अथवा अन्य ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से एव विधि द्वारा इस कार्य हेतु AUTHORIZED हैं |
2-किसी रेल सेवक को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को वह निवेश करने की अनुमति नहीं हैं जिससे उसके शासकीय कार्य के निर्वाह में बाधा हो |
3-कोई भी रेल सेवक जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के IPO की कीमत निर्धारण प्रक्रिया से है ऐसे केन्द्रीय अथवा उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से
उसमे सम्मलित नहीं होगा | रेल कर्मचारी पैसा उधार लेन देन नहीं करेगा और न ही किसी व्यापर में अपनी पूजी लगाएगा |
नियम -17 दिवालियापन या आदतन कर्जदारी –
कोई भी रेल सेवक अपने खर्च एव क्रिया कलापों को इस प्रकार अनुशासित करेगा जिससे उसे कर्ज लेने या दिवालिया होने की नौबत न आये यदि किसी रेल सेवक के विरुद्ध
सरकारी या अन्य ऋण वसूली के लिए अदालती कार्यवाही की जाती हैं तो इसकी सुचना तुरंत सरकार को देनी होगी |
नियम -18 चल अचल एव कीमती सम्पति का अर्जन –
सभी रेल सेवक अपनी जोइनिग पर चल अचल और बहु मूल्य सम्पति की घोषणा प्रशासन को प्रस्तुत करेगा इनमे वृद्धि होने पर समय समय पर प्रशासन को सूचित करेगा |
नियम -18ए -विदेशियों के साथ लेन देन व् भारत के बहार सम्पति खरीदने व् बेचने पर प्रतिबंध हैं |
नियम -19- रेल सेवक के कार्यो एव चरित्र के सम्बन्ध में प्रचार-
कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी राजकीय कृत के प्रतिरोध के लिए न्यालय अथवा प्रेस का सहारा नहीं लेगा जिसमे किसी की आलोचना या चरित्र हनन का
मामला निहित हो यदि रेल सेवक के इस हेतु किये गए अनुरोध की तिथि से 3 माह के अन्दर सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होती हैं तो यह माना जायेगा की कर्मचारी का अनुरोध
स्वीकार कर लिया गया हैं |
नियम -20 विभागीय अथवा अन्य प्रभाव का उपयोग –
सभी रेल सेवक को उसके द्वारा दी जा रही सेवाओ के सम्बन्ध में स्वय के हित व् अन्य लाभकारी कार्य हेतु अपने से उच्च प्रधिकारी पर किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा कोई अन्य
दबाब न तो लायेगा न ही लाने का प्रयास करेगा |
नियम -21 विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबंध –
कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति /पत्नी जीवित हो उसके साथ न तो शादी कर सकता हैं और न ही शादी का करार कर सकता हैं | रेलवे कर्मचारी जिसका
पति या पत्नी जीवित हैं वह किसी दुसरे व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकता हैं रेल सेवक विदेशी लड़की से शादी नहीं करेगा |
नियम -22-मादक पेय और पदार्थ का सेवन नहीं करेगा और न ही परिवार के सदस्यों को करने देगा |
नियम -23 यह नियम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के नियमो का उल्लेख हैं |
नियम -24 इस नियम के तहत नियमो में अधिकारों का प्रयोजन की व्यवस्था हैं |
नियम -25- इस नियम के अनुसार नियमो को निरस्त करने का अधिकार का प्रावधान किया गया हैं |
नियम -26 इसमें सभी सम्बन्धित प्रशासनिक आदेशो के बारे में चर्चा की गई हैं |

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