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भारतीय रेलवे में रेलवे में काम करने वाले अधिकारियो व कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारी लाभ के रूप में पास जारी करती हैं जो 2020 तक मैन्युअल जारी किया जा रहा था व 2020 के बाद से सभी अधिकारियो व कर्मचारियों को HRMS के माध्यम से पास जारी किये जाते हैं जिनसे कर्मचारी भारतीय रेलवे के किसी भी एक रूट को सलेक्ट करके उस पर रिजर्वेशन करवा कर यात्रा कर सकता हैं आगे विस्तार से जानते हैं की कर्मचारियों को कौन कौन से पास जारी किये जाते हैं व वह उनका किस प्रकार इस्तेमाल कर सकता हैं |

अधिकारियो व कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले पास

भारतीय रेलवे में अधिकारियो व कर्मचारियों को 6 तरह के पास जारी किये जाते हैं |
1-ड्यूटी पास
2-सुविधा पास
3-स्कूल पास
4-सेवोत्तर पास
5-आवासीय कार्ड पास
6-विशेष पास

1-ड्यूटी पास –
यह पास कर्मचारियों को ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए दिए जाते हैं | ये धातु पास ,कार्ड पास ,और चेक पास के रूप में होते हैं |
(A) धातु पास – यह राजपत्रित अधिकारियो को स्थायी तौर पर दिए जाते हैं | अधिकारियो एव उसका परिवार और एक परिचर (दुसरे दर्जे में) यात्रा कर सकते हैं | अधिक से अधिक चार बर्थ या चेयर कार आरक्षित हो सकती हैं | धातु पास चार प्रकार के हैं :- प्लेटिनम ,स्वर्ण ,रजत और कांस्य |
(अ) प्लेटिनम – बोर्ड सदस्यों को सेवा अवधि मैं और रिटायर होने पर मिलने वाली सुविधाए अन्य अधिकारियो सेअलग हैं उनके लिए बोर्ड ने प्लेटिनियम पास जारी करने का निर्णय किया इस पास पर ड्यूटी पर सुविधा खाते पर यात्रा कर सकेंगे | रिटायर होने पर उनको कार्ड पास पर नियमानुसार पास सुविधा मिलेगी | पहले रिटायर होने पर उनको प्लेटिनियम पास की व्यवस्था थी जिसे वापिस ले लिए गया |
(ब) स्वर्ण पास – रेल मंत्री रेल राज्य मंत्री ,उपमंत्री को स्वर्ण पास उनके पद पर रहने के दौरान सरकारी ड्यूटी पर यात्रा के लिए दिया जाता हैं | इसके आलावा यात्राओं के लिए उन्हें 6 सेट प्रथम श्रेणी के मानार्थ चेक पास स्वयं और परिवार के पात्र सदस्यों के लिए मिलेंगे | और बोर्ड के अध्यक्ष वित्त आयुक्त और सभी सदस्यों को मिलेगा साथ ही उन अधिकारियो को जो ग्रेड और स्तर में बराबर हो मुख्य आयुक्त रेल सुरक्षा तथा रेलों उत्पादन इकाइयो और दुसरे संस्थानों के महाप्रबंधक को स्वर्ण पास मिलेगा |
(स) रजत पास – वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियो और सभी विभागाअध्यक्ष को मिलते हैं |
(द) कांस्य पास – शेष राज पत्रित अधिकारियो को मिलते हैं | केवल प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियो सभी भारतीय रेलों पर यात्रा करने के लिए कांस्य पास पाते हैं |
स्वर्ण ,रजत और सभी रेलों पर मान्य कांस्य पास रेलवे बोर्ड जारी करता हैं |

2-सुविधा पास – सेवारत कर्मचारियों को प्रत्येक कैंलेंडर वर्ष में सुविधा पास और टिकिट आदेश मिलते हैं | प्रत्येक कर्मचारी का एक पास खाता दफ्तर में होता हैं जिसमे उसे जारी किये गए पास -टिकिट आदेश का हिसाब रखा जाता हैं |
(क) सुविधा पासों की संख्या –
(i) राजपत्रित ग्रुप ए और बी के अधिकारी – प्रथम श्रेणी ए में साल में 6 सेट
(ii) ग्रुप सी और डी कर्मचारी – अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त श्रेणी मैं नौकरी के पहले साल से पांचवे साल तक 1 सेट 6 वे साल और उसके बाद 3 सेट 1 सेट | एक सेट का अर्थ होता हैं किसी स्टेशन से दुसरे स्टेशन तक जाने और फिर लौट आने की दो यात्राये एक और की यात्रा के लिए भी पास लिए जा सकते हैं |
सुविधा पास और टिकट आदेश पर स्वीकार्य व्यक्ति – कर्मचारी उसका परिवार और आश्रित सदस्य /स्वयं और उसका परिवार के लिए पास मैं कितनी भी संख्या हो सकती हैं यदि आश्रित शामिल हों तो पांच से अधिक संख्या न हो | दो से अधिक आश्रित नहीं हो यही नियम सुविधा टिकिट के लिए भी हैं |
सामान और परिचर की सुविधा .-
पास का दर्जा दुसरे दर्जे में परिचर समान प्रति व्यस्क सामान प्रति बच्चा
पहला दर्जा ए 1 140 kg 70 kg
पहला दर्जा 1 70 kg 35 kg
दूसरा दर्जा कुछ नहीं 50 kg 35 kg
सामान की छुट के अन्दर साईकिल (40 kg) मोटर साईकिल या स्कूटर (150 kg ) लेजाने की अनुमती हैं इसके लिए अर्जी लिखकर पास मैं भी लिखवा लेना चाहिए इसी तरह पास मैं लिखवाकर टी वी सेट (25 kg) भी ले जा सकते हैं |

सुविधा टिकिट आदेश -/PTO -राजपत्रित ग्रुप ए और बी अधिकारी ग्रुप सी और डी के कर्म्च्री सभी साल मैं 6 सेट ले सकते हैं |यदिन्कत्र्म्चारी ने अपनी मृत्यु के बाद विधवा /विधुर को पास सुविधा कविकल्प दिया हो तो 2 सेट कम करके केवल 4 सेट ही दिए जायेंगे |

3- स्कूल पास- कर्मचारी के जो बच्चे उसके मुख्यालय से बाहर किसी दुसरे नगर में पढ़ते हो उन्हें मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल पास दिए जाते हैं एक साल मैं प्रत्येक विधाथ्री को एकतरफा यात्रा के पास दिए जाते हैं एक साल मैं प्रतेयक विधार्थी को एकतरफा यात्रा के 6 पास दिए जाते हैं | सुविधा पास के आलावा हैं और उसी दर्जे के होते है जिसका कर्मचारी हक़दार हो |
स्कूल कार्ड पास – जब कर्मचारी के निवास स्थान और 40 KM दुरी तक के स्कूल के स्टेशन के बीच यात्रा करने के लिए कार्ड पास दिया जाता हैं |

4-स्थानापन्न सेवा के आधार पर सेवोत्तर मानार्थ पास -बोर्ड के निर्णय के अनुसार अब यह शर्त पूरी करना जरुरी नहीं हैं की नियमित पदोन्नति होनेपर काम से काम दो साल तक उच्चतर ग्रेड मैं काम किया जाये तब पास की सुविधा सेवामुक्त होने पर उच्चतर ग्रेड के अनुसार मिले अब यह सुविधा उच्चतर ग्रेडेड में नियमित पदोन्नति के बाद सेवामुक्त होने पर मिलेगी |

5-विधवा को मानार्थ पास – जो कर्मचारी 12.3.87 को या इसके बाद नौकरी में थे उनकी मृत्यु हो जाने पर विधवा को मानार्थ पास मिलता हैं नौकरी के दौरान प्रतिवर्ष 2 सेट सुविधा टिकिट आदेश काम करके इस योजना में शामिल होते हैं |
A-रिटायर हुए रेल कर्मचारी को चिकित्सा के लिए विशेष पास
6-आवासीय कार्ड पास – यह पास उन कर्मचारियों को मिलते हैं जो अपने कार्यस्थल से दूर रहते हैं यह उन सेक्शनो पर उनके कार्यस्थल तक की यात्रा के लिए दिए जायेंगे |

7-विशेष पास :-रेल कर्मचारियों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को जो विशेष पास मिलते हैं व जो पास रेल संस्थाओ गैर रेल कर्मचारियों संगठनों और यूनियन को दिए जाते हैं उनका विवरण निम्न हैं |
1-चिकत्सा के आधार पर
2-स्पोर्ट्स खाते पर
3-स्काउटिंग क्रिया कलापों के लिए
4-सेवा मुक्ति या म्रत्यु पर सेटिलमेंट पास
5-न्यायालयों में हाजिर होने के लिए
6-निलंबित रेल कर्मियों को
7-शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारियों को पास
8-कवासी रेल संस्थाओ के कर्मचरियों को
9-गैर रेल कर्मचारियों को पास
10-मान्य सास्कृतिक कार्यक्रमों मैं भाग लेने के लिए
11-छूट्टी पर रहने के दौरान चयन बोर्ड के सामने उपस्तिथ होने के लिए
12-अनुशासन की कार्यवाही में
13-मान्यता प्राप्त रेल यूनियनों
14-स्टाफ बेनीफिट फण्ड
15-विशेष वर्ग रेल शिक्षु
16-दुसरे शिक्षु या एप्रेंटिस
17-सेंट जन एम्बुलेस बिग्रेड और एसोसिएशन के सदस्यों को
18-मोटर यानो के लिए
19-फली नियुक्ति पर
20-नौकरी पर दुबारा नियुक्ति होने पर
21-रेल सुरक्षा कमिश्नरो द्वारा जाँच
22-पर्वतारोहन तःथा लम्बी पैदल यात्रा अभियान दल
23-लाईसेंसदार कुली को मानार्थ पास
24-अनुशासनिक मामलो में बचाव सलाहकार को पास
25-वर्कर एजुकेशन कार्यकर्मो के इए
26-रेल संरक्षा कमीशन के गैर रेलवे कर्मचारी
27-होमियोपैथी/आय्व्रेदिक चिकत्सको को मानार्थ पास
28-अनुम्क्म्पा भर्ती के लिएआये प्रशिक्षु
29-रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के सामने दावेदार के रूप
30-दान के उद्देश्यों से आयोजित कार्यक्रम
31-राजपत्रित अधिकारियो कोण जाँच के समय
32-रेल द्वारा आयोजित रक्तदान व अन्य शिविर मैं जाने हेतु
33-प्राकृतिक विप्पति में फंसे व्यक्ति के लिए

रेलवे द्वारा जारी पास नियम का पत्र

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